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72825 Teacher Vacancy यूपी सरकार 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में चयनित 12,091 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने का हाईकोर्ट का आदेश

यूपी सरकार 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में चयनित 12,091 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने का हाईकोर्ट का आदेश


खत्म हुआ 12 साल का इंतजार, सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए 12091 पदों पर होगी काउंसिलिंग, देखें इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश


12,091 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराए यूपी सरकार : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, बेसिक शिक्षा परिषद 22 से 25 जनवरी के बीच निकाले विज्ञापन

पांच फरवरी के आसपास काउंसलिंग शुरू करके नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे प्रदेश सरकार

72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में चयनित 12,091 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने का हाईकोर्ट का आदेश


जानिए!  किस मामले में हाईकोर्ट ने कहा-गुरु का दर्जा भगवान से ऊंचा? देखें हाईकोर्ट ऑर्डर
 

हाईकोर्ट ने कबीरदास के दोहे का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरू का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। याचीगण शिक्षक (गुरु) बनने की श्रेणी में हैं। वह बहत सम्मानजक पेशे से जुड़ रहे हैं। कोर्ट ने इनकी ओर से दाखिल हलफनामे को इसी गंभीरता के साथ देखा है।




प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में चयनित 12,091 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को कहा है कि वह सभी जिलों में 22 से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकाले और पांच फरवरी के आसपास वाले सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे।




न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडेय, राम प्रसाद विश्वकर्मा समेत कुल 30 याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। याची की दलीलों के मुताबिक, उनका चयन 2011 में हो चुका है, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इन्हें नियुक्ति पत्र आवंटित नहीं किया गया। याचियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, जहां से मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया।



हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा था। परिषद ने कहा कि याचीगण काउंसिल में उपस्थित नहीं हुए और इनके कॅटऑफ अंक भी ऊपर नहीं आए। याचियों की ओर से अधिवक्ता आरके ओझा, अशोक खरे, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, इंद्रेश दुबे आदि की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में परिषद ने नियुक्ति योग्य चयनित शिक्षकों की जो जो सूची प्रस्तुत की थी, उसमें कैंटऑफ अंक की कोई शर्त नहीं थी। बेसिक शिक्षा परिषद इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी। 



नौ जनवरी से सुरक्षित था फैसला 
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद नौ जनवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 22 जनवरी से 25 जनवरी 2024 के बीच विज्ञापन निकालकर पांच फरवरी के आसपास कोई निश्चित तिथि तय कर काउंसलिंग कराने का आदेश दिया। काउंसलिंग में हाजिर न होने संबंधी देना होगा हलफनामा कोर्ट ने याचियों को इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि वह पूर्व की काउंसलिंग में हाजिर नहीं हुए थे। चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग फीस के बतौर बेसिक शिक्षा परिषद के समक्ष दो हजार रुपये भी जमा कराने के लिए कहा गया है।




हाईकोर्ट ने कहा-गुरु का दर्जा भगवान से ऊंचा 
हाईकोर्ट ने कबीरदास के दोहे का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरू का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। याचीगण शिक्षक (गुरु) बनने की श्रेणी में हैं। वह बहत सम्मानजक पेशे से जुड़ रहे हैं। कोर्ट ने इनकी ओर से दाखिल हलफनामे को इसी गंभीरता के साथ देखा है।





12,091 पदों पर काउंसिलिंग का हाई कोर्ट ने दिया आदेश

72,825 शिक्षक भर्ती मामले में अदालत का महत्वपूर्ण निर्णय

कहा-फरवरी तक परिणाम जारी करे बेसिक शिक्षा परिषद




प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा है कि बचे हुए 12,091 पदों पर काउंसिलिंग के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश से 12 वर्षों से चले आ रहे भर्ती विवाद का पटाक्षेप होने की उम्मीद है।


यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर दिया है। याचियों का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप 66,655 पदों पर चयन हो गया है, लेकिन 12091 पद अब भी शेष हैं। इन पर काउंसिलिंग नहीं कराई गई। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का हलफनामा दे दिया कि उक्त 12,091 पदों पर काउंसिलिंग कराई गई थी लेकिन बहुत ही कम अभ्यर्थी काउंसिलिंग में शामिल हुए। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने ऐसी कोई काउंसिलिंग ही नहीं कराई।


कोर्ट ने कहा, 'आश्चर्यजनक है कि काउंसिलिंग की जानकारी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी काउंसिलिंग में न शामिल होकर मुकदमे में लगे रहे जबकि काउंसिलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकार्ड पर नहीं है।' ऐसी स्थिति में सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12,091 पदों पर नए सिरे से काउंसिलिंग के लिए विज्ञापन जारी करे और इस कैटेगरी में आने वाले उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, जो पूर्व में काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। काउंसिलिंग पांच फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में कराई जाए। इस आशय का विज्ञापन तीन प्रमुख समाचार पत्रों में 22 और 25 जनवरी को प्रकाशित कराया जाए। यह समाचार पत्र ऐसे होने चाहिए, जिनका प्रत्येक जिले में प्रसारण हो।





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