mutual inter-district transfer पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानान्तरण की रिलीविंग के सम्बन्ध में

पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानान्तरण की रिलीविंग के सम्बन्ध में

Regarding relieving of mutual inter-district transfer

बीएलओ व एकेडमिक रिसोर्स पर्सन समेत इन शिक्षकों को मिलेगा जनपद के अंदर तबादला का मौका, देखें आदेश 

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों के जिले के अंदर परस्पर तबादले की लाइन में लगे शिक्षकों को राहत मिली है। शासन ने बीएलओ ड्यूटी/ निर्वाचन काम में लगे, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन बने, छुट्टी पर चल रहे शिक्षकों को भी तबादला देने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के अनुसार
बीएलओ / निर्वाचन काम में लगे शिक्षकों को जिला निर्वाचन अधिकारी की सहमति से परस्पर तबादला दिया जाएगा। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का काम देख रहे शिक्षकों को उनकी सहमति से इस काम से मुक्त करते हुए तबादला दिया जाएगा। छुट्टी पर चले शिक्षकों के नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने पर तबादले के लिए कार्यभार व कार्यमुक्त किया जाएगा। बिना दंड के बहाल किए गए

शिक्षकों के विद्यालय में बदलाव नहीं हुआ है को परस्पर तबादले का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाई 28 जनवरी तक पूरी करें। साथ ही परस्पर तबादले में कार्यमुक्त न होने वाले से प्रत्यावेदन लेते हुए निर्धारित समति के सामने प्रस्तुत कर इसका विवरण परिषद को उपलब्ध कराएं। 


पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानान्तरण की रिलीविंग के सम्बन्ध में


1-  बी०एल०ओ०/निर्वाचन कार्य का निर्वहन करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका को माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के कम में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट की सहमति के उपरान्त परस्पर स्थानान्तरित अर्ह शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी।

 2- शिक्षक एवं शिक्षिका (अकादमिक रिसोर्स पर्सन) के दायित्वों का निर्वहन कर रहे है की सहमति प्राप्त कर उनकी सहमति के कम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के दायित्व से मुक्त करते हुए परस्पर स्थानान्तरित अर्ह शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी। 

3- शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा अवकाश के उपरान्त नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है को परस्पर स्थानान्तरित अर्ह शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी। 

4- शिक्षक एवं शिक्षिका निलम्बन के फलस्वरूप बिना दण्ड के बहाल किये गये है तथा उनके विद्यालय में परिवर्तन नहीं हुआ है को परस्पर स्थानान्तरित अर्ह शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी।

 5- अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो कार्यमुक्त नही होना चाहते है के प्रत्यावेदन / स्पष्टीकरण प्राप्त कर शासनादेश दिनांक 20.01.2023 द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर कारण सहित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में छात्र छात्राओं के शैक्षिक हित के दृष्टिगत परस्पर स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यभार ग्रहण एवं कार्यमुक्त करने की कार्यवाही अवकाश के दिन दिनांक 28.01.2024 को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।





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