क्या शिक्षकों के प्रमोशन पर लगेगा ब्रेक? नियमावली में संशोधन करके टेट की अनिवार्यता पर देखें हाईकोर्ट का ऑर्डर
लखनऊ । सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। मुख्य याचिकाकर्ता हिमांशु राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है।
जस्टिस मसूदी और जस्टिस सिंह की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ त्रिपाठी और डीपी शुक्ला की जिरह पर ये आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार प्रमोशन करने जा रही है, जबकि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार विभाग में नियुक्तियां और प्रमोशन होते हैं उसके रूल 18 में जिसके अनुसार प्रमोशन होते हैं में टेट लागू नहीं किया है जो कि नियम विरुद्ध है।
क्या है मामला?
सरकार ने 2010 जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है तब से आजतक प्रमोशन के लिए बेसिक शिक्षा नियमावली में टेट अनिवार्य नहीं किया है। जबकि प्राथमिक विद्यालयों में हेड बनने के लिए या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक बनने हेतु एनसीटीई ने वर्ष 2014 में ही नियम बना दिया था कि बिना टेट उत्तीर्ण किए शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हो सकता है।
إرسال تعليق